जमशेदपुर, फरवरी 18 -- टाटानगर स्टेशन चौक से कीताडीह रोड की दुकानों पर 19 जनवरी गुरुवार को 16 दुकानों पर बुलडोजर चला सकता है, क्योंकि दुकानदार झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद 18 फरवरी तक खाली करने को तत्पर नहीं हैं। हाईकोर्ट से दुकान खाली कर 20 फरवरी तक हलफनामा देने का आदेश है। मालूम हो कि टाटानगर स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने स्टेशन से कीताडीह व खासमहल रोड की 32 लीजधारी दुकानों को जमीन खाली करने का नोटिस दिया था। दुकानदारों द्वारा जमीन खाली नहीं करने पर 16 जनवरी को 16 दुकानों को तोड़ा गया था। अन्य दुकान हाईकोर्ट में अर्जी देने से 16 दुकानें नहीं टूटीं। लेकिन दुकानदारों ने निर्धारित समय से रेलवे जमीन को खाली नहीं किया है। सोमवार को चक्रधरपुर मंडल रेलवे लैंड विभाग के कर्मचारियों ने स्टेशन चौक से कीताडीह रोड का ...