स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाले अधिकारी
नई दिल्ली, सितम्बर 11 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर कुत्ता टहलाने के लिए त्यागराज स्टेडियम खाली करवाने की वजह से चर्चा में आईं भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी रिंकू दुग्गा को बहाल करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर विचार करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें आईएएस अधिकारी दुग्गा को अनिवार्य सेवानिवृति दे दी गई थी। यह भी पढ़ें- स्टेडियम में कुत्ते को घुमाने वाले IAS अधिकारी को झटका, HC के बहाली के आदेश पर SC की रोकमामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार की अपील पर दुग्गा को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.