रांची, सितम्बर 8 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे दोषियों की समय पूर्व रिहाई से जुड़े स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की 30 जुलाई को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी अदालत को दी। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि बोर्ड की बैठक में 26 सजायाफ्ता बंदियों को समयपूर्व रिहा करने का निर्णय लिया गया। बोर्ड की बैठक निर्धारित तीन माह के अंतराल पर आयोजित की जा रही है। अगली बैठक भी तीन माह बाद आयोजित की जाएगी। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि अगली बैठक में लिए गए निर्णयों से कोर्ट को अवगत कराया जाए और इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की गई है।

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