लखनऊ, अगस्त 16 -- -प्रोटोटाइप के लिए दस लाख तक प्रति स्टार्टअप अनुदान भी मिलेगा -महिला, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर के स्टार्टअप को 50 प्रतिशत अतिरिक्त मदद लखनऊ। विशेष संवाददाता प्रदेश में उद्यमिता और छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कई सहूलियतें दे रही है। खासकर स्टार्टअप कंपनियों के लिए तो अलग से नीति ही तैयार की गई है। इसके तहत किसी भी स्टार्टअप द्वारा भुगतान किए गए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के लिए नियोक्ता के अंशदान की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। शुरुआत के तीन वर्ष तक यह सुविधा दी जाएगी। आत्मनिर्भर हो जाने पर नियोक्ता यह हिस्सा खुद भुगतान करेगा। इसका मकसद राज्य में औपचारिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है。

ईपीएफ और ईएसआई की शर्तें ईपीएफ, ईएसआई का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार ने कुछ शर्तें तय की ...