नोएडा, फरवरी 11 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। स्क्रैप माफिया रविंद्र सिंह उर्फ रवि काना को सेक्टर-63 थाने में दर्ज मामले में जिला न्यायालय ने बुधवार को शर्तो के साथ अग्रिम जमानत दे दी। यह मामला भारतीय न्याय संहिता की तीन धाराओं के तहत जबरन वसूली, धमकी और संगठित अपराध से जुड़ा है, जो जनवरी महीने दर्ज हुआ था। स्क्रैप माफिया रवि काना को बांदा जेल से 29 जनवरी 2026 को जमानत पर रिहा किया गया था, लेकिन बी-वारंट के बावजूद रिहाई पर विवाद हुआ। मामले में जेल अधीक्षक को निलंबित किया जा चुका है और मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई। रिहाई के बाद रवि काना गायब हो गया और पुलिस की कई टीम उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी। इस बीच रवि काना ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला न्यायालय में अंतरिम/अग्रिम जमानत याचिका दायर की। इस पर सत्र न्यायालय में हुई बहस के बाद ब...