प्रयागराज, अगस्त 25 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल ड्रेस कोड और अनुशासन को लेकर एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि छात्र-छात्रा निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ अतिरिक्त तौर पर हेडस्कार्फ (दुपट्टा/स्कार्फ/हिजाब) पहनने की जिद अधिकार के तौर पर नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि स्कूल का ड्रेस कोड सभी पर समान रूप से लागू होता है और यह अनुशासन, समानता व धर्म-निरपेक्ष माहौल बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह आदेश ​न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने प्रयागराज स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल की छात्रा सुकैना रिज़वी की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक ड्रेस कोड निष्पक्ष, गैर-भेदभावपूर्ण और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से है, तब तक यूनिफॉर्म तय करने का प्राथमिक अधिकार स्कूल प्रबंधन का है। कोर्ट ने...