नोएडा, अप्रैल 15 -- नोएडा, सौम्य मिश्र। स्कूल बसों में सुधार के लिए परिवहन विभाग ने 10 दिन की मोहलत दी है। यदि इसके बाद भी बसों में सुधार नहीं हुआ और सड़क पर दौड़ती मिली तो स्कूल प्रबंधक व बस ऑपरेटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। एआरटीओ प्रशासन नंदकुमार ने कहा कि परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित पोर्टल यूपी इंटीग्रेडेट स्कूल व्हीकल मैनेजमेंट पोर्टल पर स्कूली वाहनों की फिटनेस और अन्य दस्तावेजों को अपलोड करना इसी कारण से अनिवार्य किया गया और इसकी अंतिम तारीख 15 अप्रैल थी। इस अनिवार्यता की वजह स्कूलों में संचालित वाहनों की सुरक्षा, निगरानी और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।पहली बार जिले में स्कूल बसों के दस्तावेजों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया हुई है। इसके स्कूल, परिवहन विभाग, अभिभावक और शिक्षा विभाग के अधिकारी दस्तावेजों को देख स...