पटना, जून 3 -- पटना प्रमंडल के सभी जिलों में जिला सड़क सुरक्षा समिति और बाल परिवहन समिति की नियमित तौर पर बैठक होगी। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने जिला परिवहन पदाधिकारियों को यह निर्देश जारी किया है। बुधवार को आयुक्त कार्यालय स्थित सभाकक्ष में हुई बैठक में प्रमंडल अन्तर्गत सभी छह जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी उपस्थित थे। आयुक्त ने कहा कि स्कूल बसों में सीसीटीवी लगाना जरूरी है, ताकि यात्रा के दौरान वाहन की गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा सके। स्कूल प्रबंधक को सीसीटीवी फुटेज 60 दिनों तक संरक्षित करना होगा। छोटे वाहनों (14-सीटर से कम) को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। यह भी पढ़ें- स्कूल बसों में सीसीटीवी लगाना जरूरी, 60 दिनों तक फुटेज रखना होगा बसों में गति नियंत्रक उपकरण (स्पीड गवर्नर) भी लगाना अनिवार्य होगा। बसों की अधिकतम गति सीमा 40 किमी प्रति...