नई दिल्ली, नवम्बर 25 -- दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा का कहर जारी है। इस बीच एक्यूआई 400 को पार कर चुका है। ऐसे में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के स्टेज-3 को लागू कर दिया है, जिसमें कुछ GRAP-4 की सख्ती वाली कार्रवाइयां भी शामिल कर ली गई हैं। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और हालिया संशोधित GRAP के तहत उठाया गया है, ताकि प्रदूषण पर तुरंत काबू पाया जा सके। आइए जानते हैं कि इन पाबंदियों के तहत क्या बंद है, क्या खुलेगा, ऑफिस और स्कूलों का क्या हाल है?क्या बंद हो गया है? GRAP स्टेज-3 के तहत गैर-जरूरी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।निर्माण और विध्वंस कार्य: गैर-जरूरी निर्माण, ध्वंस, मिट्टी खोदाई, ट्रेंचिंग, पाइलिंग और ओपन-एयर रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट्स पूरी तरह बंद। सार्वजनिक...
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