नई दिल्ली, जनवरी 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली में स्कूलों की फीस विनियमित करने वाले नए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई दो फरवरी तक स्थगित कर दी। दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने अदालत से कहा कि उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक हो चुकी है और मुद्दों के समाधान के लिए एक और बैठक जरूरी है। इसके बाद न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। शीर्ष अदालत ने इस मामले को दो फरवरी को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। इससे पहले, 19 जनवरी को अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी के विद्यालयों में शुल्क को विनियमित करने वाले नए कानून लागू करने के समय को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल किया था।
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