रांची, अप्रैल 27 -- रांची। सरकारी स्कूल में फंड गबन के आरोप से जुड़े मामले में अदालत ने दो आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने अब्दुल मन्नान और पूनम मिंज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला मांडर थाना कांड संख्या 153/2022 से संबंधित है। आरोप है कि लोयो स्थित सरकारी मध्य विद्यालय में 2011-12 और 2012-13 के दौरान कक्ष, बाउंड्री वॉल और रैंप निर्माण के लिए मिले सरकारी फंड में गड़बड़ी की गई। जांच में करीब 4.10 लाख रुपये के गबन की बात सामने आई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोप सामान्य हैं और राशि वापस कर दी गई है। यह भी पढ़ें- पीएम श्री योजना में अनियमितता को लेकर लोकायुक्त में वाद दर्ज साथ ही विभाग ने नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी जारी किया है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने मामले को गंभीर बताते हुए ...