बेंगलुरु, मई 15 -- कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया है कि राज्य के शिक्षण संस्थानों में छात्रों को भगवा शॉल पहनने की अनुमति नहीं होगी। यह बयान ऐसे समय आया है जब कांग्रेस सरकार ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के 2022 के हिजाब बैन वाले विवादित आदेश को रद्द कर दिया है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक, अब छात्र-छात्राएं यूनिफॉर्म के साथ सीमित पारंपरिक और धार्मिक परिधान पहनकर स्कूल और कॉलेज आ सकेंगे।क्लासरूम में क्या पहनने की है छूट? मैसूर में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार ने केवल उन धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को यूनिफॉर्म के साथ अनुमति दी है, जो पहले से चली आ रही हैं। कोई नया परिधान लागू नहीं किया जाएगा। क्या है मनाही: शिक्षण संस्थानों में भगवा शॉल पहनकर आने की पूरी तरह से मनाही है। ये पहनकर आ ...