लखनऊ, मई 4 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। परिषदीय स्कूलों में अब न्यूनतम दो शिक्षक अनिवार्य रूप से तैनात किए जाएंगे लेकिन जहां सरप्लस शिक्षक होंगे, उन अतिरिक्त शिक्षकों का या तो समायोजन किया जाएगा या दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। इस संबंध में हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर शासन ने आदेश जारी कर दिया है।

आदेश का पालन बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से सोमवार को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के नाम भेजे गए आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट द्वारा बीते 22 अप्रैल को पारित आदेश का अनुपालन तत्काल किया जाना है। इसके तहत जनपदीय समिति द्वारा किसी भी सरप्लस अध्यापक को किसी दूसरे विद्यालय में फिर से तैनात करने की कार्यवाही की जा सकेगी ताकि हर विद्यालय में कम से कम दो अध्यापकों को तैनात किए जा सकें।

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