गुड़गांव, जून 7 -- गुरुग्राम, साक्षी रावत। सरकारी स्कूलों में भवनों की मरम्मत, रखरखाव और नए निर्माण कार्यों से संबंधित प्रस्तावों की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने नया निर्देश जारी किया है। अब स्कूल भवनों से जुड़े सभी सिविल वर्क्स प्रस्तावों में संबंधित स्कूल का यूडीआईएसई कोड दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसके बिना भेजी गई फाइलों और अनुमानित लागत पर विचार नहीं किया जाएगा। निदेशालय की ओर से जिला शिक्षा अधिकारियों को कहा गया है कि प्रदेशभर से स्कूल भवनों की मरम्मत, रखरखाव और निर्माण कार्यों के लिए बड़ी संख्या में प्रस्ताव मुख्यालय पहुंच रहे हैं। कई मामलों में स्कूल का नाम तो लिखा होता है, लेकिन यूडीआईएसई कोड और अन्य पहचान संबंधी जानकारी नहीं होने से संबंधित विद्यालय की सही पहचान करने में परेशानी आती है। एक ...