जमशेदपुर, अप्रैल 8 -- झारखंड सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वसूली पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अविलंब विद्यालय और जिला स्तर पर शुल्क निर्धारण एवं विनियमन समितियों का गठन करें। विभाग की अपर सचिव सीता पुष्पा द्वारा जारी निर्देश में कड़ी नाराजगी जताई गई है। पूर्व में दिए गए आदेशों के बावजूद कई जिलों ने अब तक समितियों के गठन की सूचना नहीं दी है। वर्तमान में केवल रामगढ़, पाकुड़ और गोड्डा जिलों से ही विद्यालय स्तरीय समितियों की प्रारंभिक रिपोर्ट मिली है, जिसे विभाग ने नाकाफी माना है।आदेश में साफ कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर विद्यालय और जिला स्तर पर समितियां गठित करनी होंगी तथा...