स्कूली बसों में जीपीएस- सीसीटीवी लगाना अनिवार्य
अयोध्या, अप्रैल 5 -- अयोध्या, संवाददाता। परिवहन विभाग की ओर से स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए वाहनों के लिए नए मानदंड निर्धारित किए हैं। परिवहन आयुक्त ने नए नियमों के अनुपालन का आदेश जिले को भेजा है। नए नियम में कोई भी स्कूली वाहन 15 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। ऐसे वाहनों के संचालन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा स्कूली बसों में जीपीएस और सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग मुख्यालय की ओर से स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर स्कूली वाहनों की आयु सीमा 15 साल निर्धारित की गई है। इससे ज्यादा पुराने वाहनों के संचालन की अनुमति नहीं मिलेगी। स्कूली वाहनों का वैध पंजीयन, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र अपडेट रखना होगा। स्कूली वाहन में विशेष रूप से जीपीएस और सीसीटीवी लगा होना अनिवार्य कर दिया गया ...
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