बदायूं, अगस्त 18 -- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कु. रिंकू ने तालाब में मछली पालन को लेकर चली आ रही, रंजिश को लेकर दोहरे हत्याकांड के एक आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 27 हजार रुपए जुर्माने अदा करने का हुक्म दिया। दोहरे हत्याकांड में छह अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। अपर शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुप्ता के अनुसार वादी मुकदमा अजेंद्र पाल सिंह पुत्र ओमकार सिंह निवासी मोहव्वे अलीपुर चिचैटा ने थाना इस्लामनगर पर पांच अगस्त 2021 को लिखित तहरीर दी। बताया उसका सगा भाई आर्येंद्र पाल सिंह पुत्र ओमकार सिंह गांव ‌मोहव्वेअलीपुर चिचैटा पांच अगस्त की शाम पांच बजे गांव से बाइक से गौरव के साथ इस्लामनगर जा रहे थे। बिसौली रोड पर कनधरपुर व लभारी के बीच पहुंचे तभी सामने से इस्लामनगर की तरफ से स्कॉर्पियो गाड़ी...