बरेली, जनवरी 3 -- बरेली। विशेष जज कमलेश्वर पांडेय की विशेष कोर्ट ने सौरभ मर्डर केस में अपना फैसला सुना दिया। विशेष कोर्ट ने दोषी रुकुम सिंह और श्याम सुंदर उर्फ़ चिंटू को सश्रम आजीवन कारावास की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोनों दोषियों पर कुल 38 हजार का जुर्माना भी ठोका है। एडीजीसी सुनील सिंह और सौरभ तिवारी ने बताया कि थाना बारादरी में प्रेमबाबू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसने अपनी बेटी की शादी आरोपी नरेंद्र के बेटे श्यामसुंदर उर्फ़ चिंटू के साथ तय की थी। शादी तय करते समय उसने 55 हजार रूपये भी दिये थे। कुछ दिनों के बाद नरेंद्र ने अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करने से मना कर दिया। प्रेमबाबू ने अपनी बेटी की शादी दूसरी जगह कर दी। 27 मई 2010 को नरेंद्र अपने साथी के साथ प्रेमबाबू की दुकान के सामने से निकलकर जा रहे थे। तभी प्रेमबाबू...