रामपुर, अप्रैल 21 -- रामपुर। पटवाई थाने में सड़क हादसे में शामिल कार को सौदेबाजी कर छोड़ने के आरोपों की जांच पूरी हो गई है। इस जांच में उस समय हल्के में तैनात दरोगा महेश कुमार को दोषी माना गया। जबकि, सीओ की जांच में निरीक्षक और हेडकांस्टेबल को निर्दोष माना गया। दरोगा को दोषी मानने के बाद चेतावनी दी गई थी। हालाकिं,दरोगा ने इस प्रकरण में अपनी गलती होने से इंकार किया है। साल 2025 की 17 फरवरी को पटवाई थाना क्षेत्र में स्कूटी सवार युवती शीतल को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी। जिसमें युवती के बहनोई सुनील कुमार निवासी सहविया खुर्द ने केस दर्ज कराया था। यह भी पढ़ें- एक्सीडेंट के 24 घंटे के अंदर मालिक को गाड़ी लौटा देगी पुलिस, मुख्यालय से आदेश जारी इसमें कहा था कि रामपुर से उसके गांव आ रही शीतल को सामने से आ रही कार ने टक्कर मार दी थी। जिसके बाद ...