सौतेली बेटी से दुष्कर्म में पिता की जमानत खारिज
लखनऊ, सितम्बर 22 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पिता की ज़मानत अर्जी को पॉस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश कुमार प्रशांत ने घृणित अपराध बताते हुए खारिज कर दिया। अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता की माँ ने सरोजनी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। तहरीर देकर बताया था कि पति ने 13 अगस्त की रात वादिनी की 14 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। शोर मचाने पर वादिनी जग गई। पूछने पर बेटी ने रोते हुए बताया की लगभग 15 दिन पहले घर पर कोई नहीं था। पिता ने उसको धमकाकर और मार पीट कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी ने नाबालिग को धमकी दी थी कि किसी को बताने पर जान से मार देगा। वादिनी ने बताया कि आरोपी उसका दूसरा पति हैं जबकि पुत्री पहले पति की सन्तान है।
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