चाईबासा, मार्च 20 -- सौतेली बेटी से दुष्कर्म के दोषी ऑटो चालक को पोक्सो विशेष अदालत ने गुरुवार को दो धारा में सजा सुनाई। पोक्सो की एक धारा में 23 वर्ष सजा और 15 हजार जुर्माने का आदेश हुआ। एक अन्य धारा में दो वर्ष की सजा हुई। पीड़िता के अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि दोषी के न्यायिक हिरासत की अवधि सजा में कम हो जाएगी। बताया जाता है कि धतकीडीह निवासी ऑटो चालक के खिलाफ नाबालिग की मां ने थाने में 12 जून 2024 को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार बार-बार दुष्कर्म से नाबालिग गर्भवती हो गई थी, जिसका गर्भपात उसने करा दिया। सूचना के अनुसार, नाबालिग से दुष्कर्म का विरोध करने पर वह मारपीट करता था। इधर, केस दर्ज करने के बाद महिला पुलिस अधिकारी ने जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पीड़िता के अधिवक्ता के अनुसार, पोक्सो अदालत मे...
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