रुद्रपुर, जून 6 -- रुद्रपुर, संवाददाता। होली के दिन 15 वर्षीय नाबालिग सौतेली बेटी को पढ़ाई के बहाने घर बुलाकर दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी पिता को अदालत ने दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वर्ष 2024 में रुद्रपुर क्षेत्र निवासी एक महिला ने ट्रांजिट कैंप कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि पहले पति की मौत के बाद उसने एक व्यक्ति से दूसरी शादी की थी। उसकी पहले पति से हुई बेटी के अलावा उसके चार बच्चे हैं। इसी बीच उसका दूसरे पति से तलाक हो गया और वह बच्चों के साथ अलग रह रही थी। 25 मार्च 2024 होली के दिन उसका पति 15 वर्षीय नाबालिग बड़ी बेटी को पढ़ाई के बहाने अपने घर ले गया और उसके स...