सौंख-फरह मार्ग के निर्माण का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी को सौंपा
मथुरा, जुलाई 25 -- सौंख से लेकर जाजमपट्टी, ओल होते हुए फरह तक के 35.62 किमी लम्बे मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड द्वारा किया जाना है। इस मार्ग को 10 मीटर चौड़ा बनाना है लेकिन इसके निर्माण कराने में 437 पेड़ बाधा बने हुए हैं। वन विभाग से एनओसी मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट से इन पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने गत दिवस इन पेड़ों का सर्वे करने के निर्देश सेंट्रल इन फावर्ड कमेटी नई दिल्ली(सीईसी) को दिए हैं। इसकी रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पेड़ काटने की अनुमति देगा। यह भी पढ़ें- Delhi News: अरुणा आसफ अली मार्ग पर एलिवेटेड रोड बनाने के लिए होगा व्यवहार्यता अध्ययन पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता गुलवीर सिंह ने बताया कि जनपद के सौंख, जाजमपट्टी, ओल होक...
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