सोशल मीडिया से दो घंटे में संवेदनशील सामग्री हटाने का नियम
नई दिल्ली, अगस्त 6 -- केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के साथ एआई निर्मित डीपफेक पर कड़े नियमों की जानकारी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को संवेदनशील सामग्री 24 घंटे की बजाए दो घंटे में जबकि एआई निर्मित गैरकानूनी डीपफेक सामग्री 36 घंटे की बजाए तीन घंटे में हटाने का प्रावधान है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गुरुवार को बयान जारी कर ये जानकारी दी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि आईटी नियमों 2021 में 10 फरवरी 2026 को संसोधन किया गया था। इसका उद्देश्य एआई निर्मित सामग्री और डीपफेक से खतरों को कम करना था। इस के तहत अश्लील और भ्रामक सामग्री से जुड़ी शिकायत का समाधान 72 घंटे से 36 घंटे किया गया है। यह भी पढ़ें- सरकार की सख्ती के बाद मेटा ने उगली सच्चाई, कहा- गैरकानूनी कंटेंट को कंट्रोल नहीं कर पा ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.