नई दिल्ली, अप्रैल 15 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले की कोर्टरूम की कथित अनधिकृत वीडियो रिकॉर्डिंग और उसके सोशल मीडिया प्रसारण पर तत्काल रोक लगा दी है। कोर्ट ने संबंधित वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म से हटाने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश अधिवक्ता वैभव सिंह की शिकायत पर दिया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 13 अप्रैल को न्यायमूर्ति स्वर्णा कांत शर्मा की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कार्यवाही की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई। उस दिन केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे और उन्होंने न्यायाधीश से मामले की सुनवाई से अलग होने का अनुरोध किया था।शिकायतकर्ता यह भी पढ़ें- जज से जिरह करते केजरीवाल का वीडियो डिलीट कराया जाए, दिल्ली पुलिस को HC का आदेश का कहना है कि अदालत की का...
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