नई दिल्ली, मार्च 30 -- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी नियमों में बड़े बदलाव का मसौदा तैयार किया है। नए नियमों के हिसाब से सरकार सोशल मीडिया यूजर्स और इनफ्लुएंसर द्वारा पोस्ट किए जाने वाले न्यूज कंटेंट को हटा सकेगी। सोमवार को मंत्रालय द्वारा जारी मसौदे पर 14 अप्रैल तक सभी हितधारकों से सझाव मांगे गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल इंटरमीडियरी पर सरकार के निर्देशों को कानूनी अधिकार देना है। सूचना प्रौद्योगिक (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) द्वितीय संशोधन नियम, 2026 का उद्देश्य कानून को और स्पष्ट बनाना, सरकारी निर्देशों को प्रभावी बनाना और खासकर न्यूज व करंट अफेयर्स से जुड़े कंटेंट पर बेहतर निगरानी सुनिश्चित करना है। साथ ही, इंटरनेट को सभी उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुरक्ष...