रांची, नवम्बर 27 -- रांची, विशेष संवाददाता। वंशीधर नगर में सोलर सिस्टम खरीद में गड़बड़ी मामले में सरकार की ओर से दायर शपथपत्र पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी है। गुरुवार को पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा कि सरकार ने केवल एक अभियंता पर विभागीय कार्यवाही किए जाने की जानकारी दी है, जबकि अन्य संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई, इसका कोई उल्लेख शपथ पत्र में नहीं है। अदालत ने राज्य सरकार को सभी संबंधित अधिकारियों पर की गई कार्रवाई का स्पष्ट ब्योरा अगली सुनवाई में देने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नितेश्वरी कुमारी ने बताया कि खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर डीसी स्तर पर जा...
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