रांची, जुलाई 20 -- रांची। रिम्स की अधिग्रहित जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी सोनू शरण की अग्रिम जमानत याचिका पर एसीबी की विशेष अदालत में सुनवाई पूरी हो गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। जमानत याचिका पर मंगलवार को आदेश सुनाया जाएगा। मामले में झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। आरोप है कि वर्ष 1964-65 में रिम्स के लिए अधिग्रहित करीब 9.65 एकड़ जमीन को फर्जी वंशावली के जरिए निजी संपत्ति दिखाकर उस पर अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट, दुकान और मकान बनाए गए। यह भी पढ़ें- रिम्स जमीन फर्जीवाड़े में दो महिला आरोपियों ने किया सरेंडर, मिली जमानत

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...