नई दिल्ली, अप्रैल 19 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। इसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ के समक्ष होगी। इससे पहले 22 दिसंबर को हाईकोर्ट ने मुख्य याचिका और ईडी की उस अर्जी पर नोटिस जारी किया था, जिसमें 16 दिसंबर 2025 के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि ईडी की शिकायत किसी प्राथमिकी पर आधारित नहीं है, इसलिए उस पर संज्ञान लेना कानूनन संभव नहीं है। हाईकोर्ट ने गांधी परिवार के अलावा सुमन दुबे, सैम ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.