नई दिल्ली, सितम्बर 21 -- निखिल पाठक, नई दिल्ली सोनिया गांधी के भारतीय नागरिक बनने से पहले वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने के आरोप से जुड़े मामले में कानूनी चुनौती बरकरार रहेगी। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने सोमवार को सोनिया गांधी का भारतीय नागरिकता मिलने से पहले वोटर लिस्ट में नाम शामिल किए जाने के आरोप की जांच से इनकार करने वाले मजिस्ट्रेट कोर्ट के साल 2025 के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहां-कहां गलतियां की हैं इसको भी बताया है। इस रिपोर्ट में उन कमियों पर एक नजर...अपराध बनता है या नहीं, नहीं की चर्चा स्पेशल जज विशाल गोगने की अदालत ने मामले को वापस मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेजते हुए शिकायत पर नए सिरे से सुनवाई करने और कानून के अनुसार कारणों के साथ आदेश पारित करने का निर्देश दिया। अदालत ने म...