नई दिल्ली, जुलाई 25 -- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी से जुड़ी एक पुनरीक्षण (रिविजन) याचिका पर शनिवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, इस याचिका में यह आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है कि उन्होंने भारतीय नागरिक बनने से पहले ही अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा लिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, 'आप यहां FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर आए हैं, जबकि यह मामला लगभग 50 साल पुराना है।' इस याचिका को विकास त्रिपाठी नाम के शख्स की तरफ से दायर किया गया है। इससे पहले त्रिपाठी ने इसी FIR दर्ज करने की मांग को लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन ACJM कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया था। जिसके बाद अब उन्होंने मजिस्ट्रेट के आदेश को रिविजन कोर्ट में चुनौती दी है। इस दौरान मामले पर सुन...