सोनिया गांधी के खिलाफ 13 अगस्त तक फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली, जुलाई 25 -- राउज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने से जुड़े मामले में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। विशेष जज विशाल गोगने की अदालत ने कहा कि इस मामले में आदेश 13 अगस्त को सुनाया जाएगा। साथ ही अदालत ने पक्षकारों से कहा कि यदि कोई लिखित दलील देनी हो तो एक अगस्त तक दाखिल कर सकते हैं। यह मामला याचिकाकर्ता अधिवक्ता विकास त्रिपाठी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से पहले ही मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था। यह भी पढ़ें- 29 जुलाई के बजाय 15 अगस्त की जाए एसआइआर के फार्म जमा करने की अंतिम तिथि उन्होंने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी, जिसे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस...
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