सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत पर सुनवाई टली
नई दिल्ली, अक्टूबर 28 -- मतदाता सूची में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का नाम कथित तौर पर नागरिकता मिलने से पहले शामिल किए जाने के मामले में बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। वकीलों की हड़ताल के चलते राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई छह नवंबर तक टाल दी। अब अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी की कोर्ट मामले में नए सिरे से सुनवाई करेगी। यह शिकायत अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता अप्रैल 1983 में मिली थी। इससे पहले 21 सितंबर को विशेष जज विशाल गोगने की कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार किया गया था।
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