नई दिल्ली, जुलाई 19 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने रविवार को सफदरजंग अस्पताल में चल रहे सोनम वांगचुक के इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में रविवार को एक विशेष सुनवाई हुई। याचिका में सोनम वांगचुक को किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। जस्टिस मिनी पुष्करणा की अदालत ने साफ किया कि सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से ले जाने का फैसला मनमाना नहीं है। याचिकाकर्ता गीतांजलि जे. आंग्मो की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिबल ने कहा कि क्या किसी व्यक्ति को उसकी पसंद के अस्पताल में भर्ती होने से रोका जा सकता है। सोनम वांगचुक को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने का अधिकार है। परिवार ने पहले ही मेदांता अस्पताल से बात कर ली थी और उनको वहां शिफ्ट करने की अनुमति म...