नई दिल्ली, जुलाई 3 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सोनम रघुवंशी को जमानत देने वाले मेघालय हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सोनम पर 2025 में पूर्वोत्तर राज्य में अपने पति की हत्या का आरोप है। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई, लेकिन उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह भी पढ़ें- 'तो सोनम रघुवंशी जैसी औरतें...'; राजा की मां और भाइयों ने SC के फैसले पर क्या कहाजमानत पर निर्णय पीठ ने कहा कि सोनम जेल से रिहा हो चुकी है, और ट्रायल कोर्ट की जमानत शर्तों के तहत शिलांग में रह रही है। राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उसे तकनीकी आधार पर रिहा नहीं किया जा सकता। मेहता ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, ले...