नई दिल्ली, मार्च 25 -- अगर आप सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी हैं और एलटीए के दायरे में आते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 31 मार्च से पहले आपको हर हाल में LTA क्लेम करना होगा वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। मार्च का महीना आते ही सैलरीड कर्मचारियों के बीच टैक्स प्लानिंग तेज हो जाती है। इसी दौरान कई लोग LTA क्लेम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटी-छोटी गलतियों की वजह से हर साल बड़ी संख्या में लोग इस टैक्स छूट से वंचित रह जाते हैं। अगर आप भी LTA का फायदा लेना चाहते हैं, तो इसके नियमों को समझना बेहद जरूरी है।क्या होता है LTA? कैसे मिलता है टैक्स फायदा LTA सैलरी का एक हिस्सा होता है, जिसके जरिए कर्मचारी भारत के भीतर यात्रा करने पर टैक्स छूट ले सकते हैं। यह आयकर अधिनियम की धारा 10(5) के तहत आता है। इसमें कर्मचारी, उसकी पत्नी/पति, बच्चे और आश्र...