आगरा, जून 24 -- पीड़ित ने एक मार्च 23 को सैमसंग ए-14 मॉडल का स्मार्ट मोबाइल खरीदा था। वारंटी के दौरान ही फोन खराब होने पर सर्विस सेंटर पर दिखाया। लेकिन, फोन बदल कर नहीं दिया। तब पीड़ित ने न्याय के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मामला प्रस्तुत किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और राजीव सिंह ने सैगसंग इडिया और डीलर को आदेश दिया कि 45 दिन के भीतर वादी को मोबाइल की कीमत 17800 रुपये अदा करें। जिस पर खरीद की तारीख एक मार्च 2023 से वास्तविक भुगतान तक छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देय होगा। साथ ही मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय के सात हजार भी देने को कहा है।खंदारी यह भी पढ़ें- चार दिन में खराब हुई 19 लाख की कार, अब कंपनी और डीलर कस्टमर को देंगे 19,56,690 रुपये निवासी बृजेश कुमार तिवारी ने आयोग में वाद दायर किया। आरोप लगाया था कि उन...