गुड़गांव, सितम्बर 1 -- गुरुग्राम, अमर मौर्य। जिले की सैकड़ों निर्माण साइटों पर काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा जांच करने का कड़ा फैसला लिया गया है। यह कदम निर्माण स्थलों पर होने वाले हादसों को रोकने और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया है। श्रम विभाग निर्माण साइटों पर काम करने वाले श्रमिकों को हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, बूट और अन्य जरूरी लाइफ-सेविंग गियर दिए जा रहे हैं या नहीं, इसकी कड़ाई से जांच होगी। हरियाणा श्रम विभाग ने बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (बीओसीडब्लू ) एक्ट के तहत निर्माण साइटों के निरीक्षणों के बारे में एक नई प्रक्रिया लागू की है, जो तुरंत प्रभाव से लागू होगी। हाल ही में गुरुग्राम में निर्माण साइटों पर मिट्टी धंसने और दीवार गिरने जैसी दुर्घटनाएं सामने आई हैं। ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए सरकार...