सेवा में कमी पर बैंक पर लगाया जुर्माना
मैनपुरी, मई 16 -- सेवा में कमी साबित होने पर पंजाब नेशनल बैंक पीड़ित को 13000 रुपये देगी। यह धनराशि 45 दिन के अंदर आयोग के खाते में जमा करनी होगी। पीड़ित की याचिका की सुनवाई करने के बाद यह फैसला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने किया है। आयोग ने बैंक के शाखा प्रबंधक तथा मंडलीय प्रबंधक को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। थाना दन्नाहार के गांव बटरौली निवासी किसान बुद्धिपाल सिंह ने एक मार्च 2005 को पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा क्लबघर से 50 हजार रुपये का केसीसी लोन लिया था। इसके लिए बैंक में जमीन संबंधी अभिलेख जमा किए। वर्ष 2017 में भाजपा सरकार ने फसली ऋण मोचन योजना के तहत लघु सीमांत किसानों के एक लाख तक के लोन माफ कर दिए। इस संबंध में कृषि निदेशक ने पत्र जारी करके डीएम को आदेश का पालन कराने के निर्दे्श दिए। पीड़ित ने 13 सितंबर 2022 को जिला...
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