सेवा में कमी पर कंपनी पीड़ित को देगी 14 हजार रुपये
मैनपुरी, मई 14 -- सेवा में कमी साबित होने पर एलजी कंपनी उपभोक्ता को 14 हजार रुपये देगी। यह धनराशि 45 दिन के अंदर आयोग के खाते में जमा करनी होगी। पीड़ित की याचिका की सुनवाई करने के बाद यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एलजी कंपनी के प्रबंधक सहित स्थानीय दुकानदार को दिया है। थाना भोगांव के नगला विचित्र विनोदपुर के रहने वाले नरेंद्र सिंह उर्फ नीरेंद्र ने तीन मई 2023 को स्टेशन रोड स्थित सारंग इलेक्ट्रॉनिक्स से एक फ्रिज 27118 रुपये में खरीदा था। 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ दुकानदार को 31999 रुपये का भुगतान किया। जब वह फ्रिज लेकर घर पहुंचा तो फ्रिज चालू नहीं हुआ। शिकायत पर दुकान से आए मैकेनिक ने बताया कि फ्रिज खराब है। इसे बदलना ही पड़ेगा। ग्राहक की शिकायत पर दुकानदार ने पहले तो फ्रिज बदलने का भरोसा दिया। बाद में फ्रिज को बदलने से मना क...
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