सेवा पुस्तिका के अभाव में लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता : हाईकोर्ट
रांची, जून 6 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने जनक कुमारी सिन्हा की याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को 6 फरवरी 2024 के शो-कॉज नोटिस के संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने कहा कि यदि रांची विश्वविद्यालय ने अब तक शो-कॉज का जवाब नहीं दिया है तो वह चार सप्ताह के भीतर अपना उत्तर दाखिल करे, जबकि राज्य सरकार 12 सप्ताह के भीतर इस मामले में अंतिम निर्णय ले। यह भी पढ़ें- JPSC : झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2023 का रिजल्ट 2 साल बाद जारी, 1844 अभ्यर्थी सफलसेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं होने का मामला अदालत ने सर्विस बुक उपलब्ध नहीं होने के आधार पर याचिकाकर्ता को लाभ से वंचित करने संबंधी टिप्पणी को भी रद्द कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सेवा पुस्तिका नियोक्ता के कार्यालय में सु...
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