रांची, जनवरी 30 -- रांची, संवाददाता। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सेवानिवृत्त लाभ देने के आदेश का पालन नहीं करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में सिमडेगा एसपी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने अवमानना को समाप्त कर दिया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी का अब कोई क्लेम नहीं बनता है। कोर्ट ने दो मई 2024 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं होने पर सिमडेगा एसपी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 11 वर्षों तक सेवा देने वाले कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा को पेंशन और अन्य लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। बता दें कि उषा शर्मा की याचिका पर कोर्ट ने सिमडेगा पुलिस बल में कार्यरत रहे दिवंगत कांस्टेबल की पत्नी को पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ और अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित मामले में...
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