सेवानिवृत्त जज की सुविधा पर समिति गठन को अतिरिक्त समय
नई दिल्ली, अगस्त 20 -- सेवानिवृत्ति के बाद हाईकोर्ट के सभी जज को एकसमान सुविधा पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए केंद्र सरकार को एक समिति गठित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। इन सुविधाओं में सुरक्षाकर्मी, चालक और सरकारी आवास आदि शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की याचिकाओं पर विचार करते हुए यह समय सीमा बढ़ाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार समय पर समिति का गठन नहीं करती है, तो पीठ स्वयं समिति का गठन करेगी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज के संगठन द्वारा दायर अवमानना याचिका से संबंधित है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने विभिन्न राज्यों में मिलने वाली आर्थिक सहायता और सुविधाओं में असमानत...
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