रांची, जुलाई 29 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 में सेवानिवृत्त वन विभाग के कर्मचारी शेख इज्जतुल्लाह को राहत देते हुए राज्य सरकार की दो अपील याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को लगातार कानूनी कार्रवाई में उलझाकर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। अदालत ने पूर्व प्रभाव से की गई बर्खास्तगी को पूरी तरह अवैध माना और सरकार को चार सप्ताह के भीतर कर्मचारी के सभी लंबित सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कर्मचारी शेख इज्जतुल्लाह और इसी प्रकार के मामले में बसारत हुसैन के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। जब बसारत हुसैन को सभी सेवानिवृत्ति लाभ दिए जा चुके हैं, तो शेख इज्जत...