प्रयागराज, अप्रैल 30 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभागीय त्रुटि की वजह से निर्धारित गलत वेतन को पुनर्निर्धारित कर दरोगा के सेवानिवृत्ति परिलाभों व पेंशन से कटौती करने के एसएसपी मुरादाबाद के आदेश पर रोक लगा दी है और सेवाकाल में पुराने वेतन मान के आधार पर पेंशन व अन्य सेवाजनित परिलाभ का भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने राजेश कुमार शुक्ल की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।याचिका पर अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक ने बहस की। इनका कहना था कि याची 1984 में पुलिस कांस्टेबल नियुक्त हुआ, इसके बाद हेड कांस्टेबल व पुलिस उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति दी गई और वह 2 नवंबर 25 को उपनिरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ। यह भी पढ़ें- यूपी सरकार का ऐक्शन, कोर्ट ...
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