प्रयागराज, मार्च 13 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षक मदन मोहन गौतम की नियुक्ति को अवैध घोषित करने वाले 28 अक्टूबर 2025 के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है। कोर्ट ने इस मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक हाथरस और संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़ को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। अदालत में उपस्थित अधिकारियों ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता 31 जुलाई 2025 को अपनी 32 वर्ष की सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हो चुका था, जबकि विवादित आदेश उसके बाद बिना किसी उचित जांच और पक्ष रखे (एकपक्षीय) जारी किया गया था। अधिकारियों ने इस त्रुटि के लिए बिना शर्त माफी मांगते हुए स्वीकार किया कि उक्त आदेश कानूनी रूप से गलत था। अदालत ने अधिकारियों की माफी को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ कोई सख्त दंडात्मक कार्रवाई तो नहीं ...