चाईबासा, दिसम्बर 23 -- गुवा। सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) में कर्मचारियों की जन्म तिथि को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट एवं केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने अपने विभिन्न फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि जन्म तिथि का वैध प्रमाण सरकार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा स्कूल बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र ही है। इसके बावजूद बार-बार एक ही मुद्दे पर कर्मचारी अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं, जिससे न्यायालय का समय भी व्यर्थ हो रहा है और कर्मचारियों को भी अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ रही है। न्यायालयों ने यह भी साफ कहा है कि सेवा रिकॉर्ड में मौखिक रूप से दर्ज या बाद में लिखी गई जन्म तिथि को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। पूर्व में सरकारी जन्म प्रमाण पत्र की व्यवस्था...