सेलाकुई में चोरी के आरोपी की जमानत खारिज
विकासनगर, जून 18 -- हरीश कंडारी न्यायिक मजिस्ट्रेट विकासनगर जतिन मित्तल की अदालत ने चोरी के मामले में आरोपी अब्दुल जब्बार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी पर सेलाकुई थाना क्षेत्र में घर से गैस सिलेंडर और इंडक्शन चूल्हा चोरी करने का आरोप है। अभियोजन पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की जानकारी अदालत को दी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार आरोपी के खिलाफ सहसपुर, सेलाकुई, विकासनगर और पटेलनगर थानों में चोरी, आर्म्स ऐक्ट और एनडीपीएस ऐक्ट के मामले दर्ज हैं। अदालत ने मामले की गंभीरता, आरोपी के आपराधिक इतिहास और जांच की स्थिति को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। यह भी पढ़ें- सेलाकुई में चोरी के आरोपी की जमानत खारिज यह भी पढ़ें- सहसपुर फैक्ट्री चोरी मामले में आरोपी मौ. शौकीन की जमानत खारिज
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