बोकारो, मई 25 -- बोकारो। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्टील उद्योगों की राष्ट्रीय संयुक्त समिति (एनजेसीएस) को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे में रखने संबंधी केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को बरकरार रखते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत के इस निर्णय को सेल प्रबंधन और एनजेसीएस नेताओं के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। शनिवार को जारी लिखित फैसले की जानकारी बीएकेएस के कार्यकारी अध्यक्ष रणधीर कुमार ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि करीब दस वर्षों से दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहे इस मामले में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के कर्मचारी आरके मिश्रा, राउरकेला के स्व. पाणिक्कर तथा बीएकेएस सदस्य व इंटरवीनर याचिकाकर्ता राकेश गिरी के संयुक्त प्रयास से यह सफलता मिली है।

निर्णय के महत्वपूर्ण पहलू बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर...