सेबी ने शेयर ट्रांसफर के नियमों में किया बड़ा बदलाव, नॉमिनी को मिलेगी राहत
नई दिल्ली, जून 19 -- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशक की मृत्यु के बाद सिक्योरिटीज के ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। नए नियमों के तहत नॉमिनी और कानूनी उत्तराधिकारियों को अब कम दस्तावेजों और आसान प्रक्रिया के जरिए क्लेम करने की सुविधा मिलेगी। सेबी ने अपनी निदेशक मंडल की बैठक में कम मूल्य के दावों के लिए क्विक ट्रांसमिशन प्रोसेसिंग (क्यूटीपी) नामक नई श्रेणी शुरू करने और दस्तावेजी प्रक्रिया के तहत क्लेम की सीमा बढ़ाने को मंजूरी दी।कितनी रकम पर मिलेगी सुविधा? नई व्यवस्था के तहत क्यूटीपी सुविधा फिजिकल रूप में रखी गई सिक्योरिटीज के लिए 10,000 रुपये तक और डीमैट सिक्योरिटीज के लिए 30,000 रुपये तक के दावों पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा, सरलीकृत दस्तावेजी प्रक्रिया के माध्यम से सिक्योरिटीज के ट्रांसफर की सीमा भी...
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